Train Tips- ट्रेन छूटने के बाद खराब हो जाता हैं टिकट, जानिए इससे जुड़े नियम के बारे में
- byJitendra
- 23 Jun, 2025

By Jitendra Jangid- दोस्तो भारतीय रेलवे विभाग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे विभाग हैं, जिससे प्रतिदिन करोड़ो लोग यात्रा करते हैं, जो ना केवल सुरक्षित है, बल्कि किफायती भी हैं, यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हैं, अपने विशाल यात्री आधार को देखते हुए, रेलवे ने सुगम और निष्पक्ष यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कई नियम बनाए हैं। यात्रियों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे आम और तनावपूर्ण समस्याओं में से एक ट्रेन छूट जाना है। लेकिन क्या ट्रेन छूट जाने से टिकट खराब हो जाता हैं, आइए जानते हैं इससे जुड़े नियम के बारे में-

क्या मैं उसी टिकट का इस्तेमाल दूसरी ट्रेन में चढ़ने के लिए कर सकता हूँ?
क्या मैं रिफ़ंड के लिए पात्र हूँ?
मुझे रिफ़ंड के लिए कैसे और कब आवेदन करना चाहिए?
आइए समझते हैं कि ऐसी स्थितियों में भारतीय रेलवे के नियम क्या कहते हैं।
क्या आप उसी टिकट के साथ दूसरी ट्रेन में चढ़ सकते हैं?
आप अपनी टिकट का इस्तेमाल दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह की टिकट है:
सामान्य (अनारक्षित) टिकट:
अगर आपके पास सामान्य कोच की टिकट है, तो आपको दूसरी ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति है। यह अभी भी ट्रेन के प्रकार पर निर्भर करता है।
आरक्षित टिकट:
अगर आपकी टिकट आरक्षित सीट या बर्थ के लिए है, तो आप उसी टिकट का इस्तेमाल किसी दूसरी ट्रेन में चढ़ने के लिए नहीं कर सकते।

अगर आप ट्रेन छूट जाते हैं, तो रिफ़ंड के लिए आवेदन कैसे करें
अगर आप अपनी आरक्षित ट्रेन छूट जाते हैं, तो भी आप IRCTC प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए TDR (टिकट जमा रसीद) दाखिल करके रिफ़ंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे:
IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करें।
"मेरी बुकिंग" या "बुक किए गए टिकट इतिहास" अनुभाग पर जाएँ।
छूटी हुई यात्रा टिकट चुनें।
"फ़ाइल TDR" पर क्लिक करें और उचित कारण चुनें (जैसे, यात्री ने यात्रा नहीं की)।
TDR अनुरोध सबमिट करें।
रिफ़ंड समयरेखा: भारतीय रेलवे द्वारा सत्यापन के बाद 60 दिनों के भीतर राशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी।
रद्द टिकटों के लिए रिफंड नियम
यदि आप कन्फर्म ट्रेन टिकट को रद्द करना चाहते हैं, तो रिफंड राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितनी जल्दी रद्द करते हैं:
प्रस्थान से 48 से 12 घंटे पहले: किराए का 25% काटा जाता है।
प्रस्थान से 12 से 4 घंटे पहले: किराए का 50% काटा जाता है।
प्रस्थान से 4 घंटे से कम समय पहले: कन्फर्म टिकटों के लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाता है।
आरएसी (रद्दीकरण के विरुद्ध आरक्षण) और प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों के लिए, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले रद्दीकरण किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।