BH Number- क्या गाड़ी पर BH Series नंबर प्लेट चाहिए, जानिए इसका प्रोसेस

By Jitendra Jangid- दोस्तो आज के इस जमाने में कार होना एक आम बात हो गई हैं और कई लोगो के लिए यह जरूरत भी हो गई है, जब कई लोग कार खरीदते हैं तो उसमें कई चीजें मनपसंद करवाते हैं, फैंसी एक्सेसरीज़ से लेकर अनोखी नंबर प्लेट तक। लेकिन एक नई तरह की नंबर प्लेट सुर्खियाँ बटोर रही है—बीएच (भारत) सीरीज़ नंबर प्लेट, जिसे इंडिया सीरीज़ भी कहा जाता है। बीएच नंबर प्लेट के साथ, आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपने वाहन का दोबारा पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं होती। आइए जानते है आप कैसे आवेदन कर सकते हैं- 

बीएच सीरीज़ नंबर प्लेट के लाभ

दूसरे राज्य में जाने पर वाहन का दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं।

केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों, कई राज्यों में काम करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, आदि के लिए उपलब्ध।

वाहनों की अंतर-राज्यीय आवाजाही को आसान बनाता है।

स्थानीय आरटीओ की परेशानियों से बचने और समय बचाने में मदद करता है।

बीएच सीरीज़ नंबर प्लेट के लिए आवेदन कैसे करें

परिवहन पोर्टल पर जाएँ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:

👉 https://parivahan.gov.in/parivahan//node/1978

लॉगिन करें और वाहन पंजीकरण चुनें

"वाहन पंजीकरण" पर क्लिक करें।

अपना राज्य चुनें और "नए पंजीकरण के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।

बीएच सीरीज़ चुनें

विकल्पों में से, "भारत सीरीज़" (बीएच) पंजीकरण चुनें।

वाहन विवरण दर्ज करें

भरें:

मालिक का नाम

वाहन चेसिस नंबर

इंजन नंबर

वाहन की अन्य बुनियादी जानकारी

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

पहचान प्रमाण

पता प्रमाण

रोज़गार प्रमाण (पात्रता के लिए)

पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें

ऑनलाइन भुगतान करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद/पर्ची संभाल कर रखें।

आरटीओ सत्यापन

आपका आवेदन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

अनुमोदित होने पर, आपको बीएच सीरीज़ नंबर प्लेट जारी की जाएगी।

बीएच सीरीज़ नंबर प्लेट के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

इस प्लेट के लिए हर कोई पात्र नहीं है। यह मुख्य रूप से स्थानांतरण योग्य नौकरियों या अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत लोगों के लिए है।

पात्र आवेदकों में शामिल हैं:

केंद्र सरकार के कर्मचारी

राज्य सरकार के कर्मचारी

रक्षा कर्मी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारी

बैंक कर्मचारी

निजी कंपनियों के कर्मचारी जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं